सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मणिपुर हिंसा पर एक नई जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें अन्य बातों के अलावा कथित पोस्ते की खेती और नार्को-आतंकवाद की एसआईटी जांच की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि इस पर विचार करना बहुत कठिन है क्योंकि इसमें केवल एक समुदाय को दोषी ठहराया गया। याचिकाकर्ता मायांगलांबम बॉबी मीतेई की ओर से पेश वरिष्ठ वकील माधवी दीवान ने याचिका वापस लेने की मांग की और उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी गई।