दिल्ली HC का कोविड-19 की दवाओं की बिक्री पर नजर रखने की मांग से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से इनकार

Main Stories (Rashtra Pratham)  दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस जनहित याचिका पर सुनवाई से मंगलवार को इनकार कर दिया जिसमें आप सरकार को कोविड-19 मरीजों के लिए आवश्यक ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर्स और दवाइयों की बिक्री पर नजर रखने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया। उच्च न्यायालय ने कहा कि एक अन्य पीठ इस याचिका में उठाए कुछ मुद्दों पर पहले ही सुनवाई कर रही है। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ता वकील को अन्य पीठ के समक्ष अर्जी दाखिल करने को कहा और याचिका का निस्तारण कर दिया।

याचिका में अनुरोध किया गया कि चौबीसों घंटे के लिए हेल्पलाइन चलाई जाए और शवदाहगृहों पर कोविड-19 मरीजों के अंतिम संस्कार के लिए दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। कुश शर्मा ने अपनी याचिका में कोरोना वायरस मरीजों को दिए जा रहे इलाज और चिकित्सीय देखरेख की निगरानी के लिए अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी अनुरोध किया था। शर्मा ने दावा किया कि शहर में कोविड-19 मरीजों के लिए आवश्यक जीवनरक्षक दवाओं की जमाखोरी और काला बाजारी हो रही है।