राहत: अब मौके पर भर सकेंगे चालान

दिल्ली में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लोग मौके पर जुर्माने का भुगतान कर सकेंगे। अब कोर्ट जाने से निजात मिलेगी। मोटर वाहन अधिनियम 2019  में मौके पर चालान को उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद शुक्रवार को दिल्ली परिवहन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली परिवहन विभाग अभी तक कोर्ट का चालान काट रहे थे। ट्रैफिक पुलिस के जगह-जगह सड़कों पर लगे कैमरों से भी चालान नहीं हो पा रहे थे जो कि अब हो सकेंगे। ट्रैफिक पुलिस की ऑनलाइन प्रणाली में लोग केवल उसी सूरत में जुर्माना जमा करवा पा रहे थे, जब वाहन या कोई दस्तावेज जब्त होता था। अन्यथा, कोर्ट के जरिये ही चालान जमा करना पड़ रहा था।