उच्च न्यायालय का निर्देश, पश्चिम बंगाल में जल्द से जल्द कराए जाएं नगर निगम चुनाव

 Recommended (Rashtra Pratham):  कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल में नगर निगम चुनाव कराने के लिए सभी आवश्यक कदम जल्द से जल्द उठाए जाएं क्योंकि पार्षदों का कार्यकाल समाप्त हो चुका हैं। अदालत ने कहा कि जहां तक नगर निगम चुनाव कराने की तारीखों का सवाल है,यह फैसला राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार को एक-दूसरे के साथ विचार-विमर्श करते हुए, विवेकपूर्ण ढंग से, सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए करना है, ताकि नगर निकायों के लिए शांतिपूर्ण और निर्बाध चुनावी प्रक्रिया शुरू की जा सके। 

न्यायमूर्ति आईपी मुखर्जी और न्यायमूर्ति मो. निजामुद्दीन की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि नगर निकायों के पार्षदों का कार्यकाल बहुत पहले समाप्त हो गया हैं, ऐसे में नगर निगम चुनाव जल्द से जल्द कराने के लिए सभी कदम उठाए जाने चाहिए। राज्य में 106 नगरपालिकाओं और छह नगर निगमों के लिए चुनाव कराने के निर्देश के लिए दो जनहित याचिकाओं पर आदेश पारित करते हुए अदालत ने कहा कि कोलकाता नगर निगम से संबंधित मुद्दा उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है और इसलिए यह विचाराधीन नहीं है।