निर्भया के दोषी मुकेश की नई चाल

निर्भया के दोषी मुकेश ने पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश को बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मुकेश ने यह दलील देकर फांसी की सजा को रद्द करने की मांग की है कि जब यह घटना हुई तक वह दिल्ली में ही नहीं था। यही याचिका उसने पटियाला हाउस कोर्ट में भी डाली थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। इसके साथ ही उसने तिहाड़ जेल प्रशासन पर उसे प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया। उसकी दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने मुकेश की याचर को खारिज कर दिया था।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेन्द्र राणा के समक्ष यह याचिका दायर की गई है। उसने याचिका में न्यायाधीश से कहा कि पुलिस ने उसे 17 दिसंबर को राजस्थान से गिरफ्तार किया था, जबकि 16 दिसंबर को घटना हुई थी।
यह याचिका मुकेश सिंह के वकील एमएल शर्मा के माध्यम से दायर की गई है। उन्होंने याचिका में दावा किया है कि घटना के दिन मुकेश दिल्ली में ही नहीं था तो उसे दी गई फांसी की सजा को रद्द किया जाए।
वहीं दूसरी ओर सरकारी वकील ने दलील दी कि यह याचिका फालतू है, जिसके आधार पर दोषी फांसी को टलवाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद अदालत ने कुछ घंटों तक अपना फैसला सुरक्षित रखा और शाम को अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया।