अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्रदान करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति में देरी से मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार को तत्काल मदद प्रदान करने का उद्देश्य समाप्त हो जाता है। जस्टिस एमआर शाह और संजीव खन्ना की पीठ ने दावा करने में देरी का हवाला देते हुए एक मृत सेल कर्मचारी के बेटे को अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्रदान करने के उड़ीसा उच्च न्यायालय और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के फैसले को रद कर दिया।