यूपीपीएससी में अब गरीब सवर्णों को मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण

यूपी विधानसभा में उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक 2020 पारित हो गया। इससे आयोग की ओर से की जाने वाली भर्तियों में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दस प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। विधानसभा में गुरुवार को तीन विधेयक पारित किए गए। इसमें राज्य संपत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन (संशोधन) विधेयक 2020, उप्र लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक 2020 और उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2020 शामिल हैं।

राज्य संपत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन (संशोधन) विधेयक 2020 के पास होने से प्रदेश सरकार के विभिन्न उपक्रमों, निगमों के उपाध्यक्ष, सलाहकार और सदस्यों को राजधानी स्थित राज्य संपत्ति विभाग की ओसीआर बिल्डिंग में आवास आवंटित किया जा सकेगा।

वहीं, उप्र लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक 2020 के पास होने से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से की जाने वाली भर्तियों में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को दस प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।