भारतीय संसद का मानसून सत्र जैसे ही शुरू हो गया है तो सभी की निगाहें विवादास्पद समान नागरिक संहिता पर जा टिकी है। जिसका कार्यान्वयन सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के घोषणापत्र का केंद्रीय हिस्सा है। 22वें विधि आयोग ने यूसीसी के संबंध में व्यक्तियों और संगठनों के विचार और आपत्तियां मांगीं हैं। एक एकल, समान ढांचा जो व्यक्तिगत कानूनों की जगह लेगा और देश के नागरिकों पर उनके धर्म की परवाह किए बिना समान रूप से लागू होगा। यह विकास पिछले विधि आयोग द्वारा 2018 में ‘पारिवारिक कानून में सुधार’ पर एक परामर्श पत्र जारी करने के पांच साल बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि उस स्तर पर समान नागरिक संहिता का निर्माण न तो आवश्यक था और न ही वांछनीय था।
समान नागरिक संहिता की चर्चा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक है। इस मुद्दे पर नए सिरे से सार्वजनिक बहस को प्रेरित किया है। आश्चर्य की बात नहीं है कि संसद सदस्यों द्वारा कानून और न्याय मंत्री द्वारा कल यानी शुक्रवार 21 जुलाई को उत्तर देने के लिए कई प्रश्न भी प्रस्तुत किए गए हैं। जब कानून मंत्रालय तय कार्यक्रम के अनुसार नए सत्र में प्रश्नों के जवाब देंगे। कानून मंत्रालय द्वारा उत्तर दिए जाने वाले 18 अतारांकित प्रश्नों (लिखित उत्तर मांगने वाले प्रश्न) में से तीन यूसीसी पर हैं।
समान नागरिक संहिता की चर्चा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक है। इस मुद्दे पर नए सिरे से सार्वजनिक बहस को प्रेरित किया है। आश्चर्य की बात नहीं है कि संसद सदस्यों द्वारा कानून और न्याय मंत्री द्वारा कल यानी शुक्रवार 21 जुलाई को उत्तर देने के लिए कई प्रश्न भी प्रस्तुत किए गए हैं। जब कानून मंत्रालय तय कार्यक्रम के अनुसार नए सत्र में प्रश्नों के जवाब देंगे। कानून मंत्रालय द्वारा उत्तर दिए जाने वाले 18 अतारांकित प्रश्नों (लिखित उत्तर मांगने वाले प्रश्न) में से तीन यूसीसी पर हैं।
विधि और न्याय मंत्री से पूछे गए सवाल
ए) क्या भारत के 22वें विधि आयोग ने हाल ही में आम जनता, धार्मिक संगठनों और अल्पसंख्यक समुदायों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ देश में नागरिक संहिता (यूसीसी) पर परामर्श शुरू किया है और यूनिफ़ॉर्म के कार्यान्वयन के लिए उनसे सुझाव मांगे हैं
(बी) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त सुझावों और आपत्तियों का ब्यौरा क्या है
(सी) क्या अब तक प्राप्त सुझाव अपर्याप्त हैं और व्यापक प्रचार की आवश्यकता है
(डी) यदि हां, तो क्या सरकार यूसीसी पर अधिक प्रचार और सुझावों के लिए समय सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव रखती है और ऐसा ही है। इसके कार्यान्वयन और विस्तार, यदि कोई हो, के लिए निर्धारित समय-सीमा का संकेत देने वाला विवरण
(ई) क्या सरकार यूसीसी के मुद्दे पर विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा उठाई गई शिकायतों/आपत्तियों का अध्ययन करने के लिए एक आयोग गठित करने का प्रस्ताव रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
(एफ) क्या सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों को आश्वासन दिया है कि सभी राजनीतिक दलों के बीच व्यापक सहमति के बाद यूसीसी लाया जाएगा और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?
विधि और न्याय मंत्री से पूछे गए सवाल
ए) क्या भारत के 22वें विधि आयोग ने हाल ही में आम जनता, धार्मिक संगठनों और अल्पसंख्यक समुदायों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ देश में नागरिक संहिता (यूसीसी) पर परामर्श शुरू किया है और यूनिफ़ॉर्म के कार्यान्वयन के लिए उनसे सुझाव मांगे हैं
(बी) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त सुझावों और आपत्तियों का ब्यौरा क्या है
(सी) क्या अब तक प्राप्त सुझाव अपर्याप्त हैं और व्यापक प्रचार की आवश्यकता है
(डी) यदि हां, तो क्या सरकार यूसीसी पर अधिक प्रचार और सुझावों के लिए समय सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव रखती है और ऐसा ही है। इसके कार्यान्वयन और विस्तार, यदि कोई हो, के लिए निर्धारित समय-सीमा का संकेत देने वाला विवरण
(ई) क्या सरकार यूसीसी के मुद्दे पर विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा उठाई गई शिकायतों/आपत्तियों का अध्ययन करने के लिए एक आयोग गठित करने का प्रस्ताव रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
(एफ) क्या सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों को आश्वासन दिया है कि सभी राजनीतिक दलों के बीच व्यापक सहमति के बाद यूसीसी लाया जाएगा और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?