समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां के साथ पत्नी तजीन फातिमा और बेटा अब्दुल्ला को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। सभी को 2 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इससे पहले बुधवार को आजम खां के साथ पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला ने कोर्ट में सरेंडर किया था। आजम खां ने एडीजे 6 की कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर तीनों को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया।
एसपी रामपुर ने कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका जताई है। कहा आजम को रामपुर जेल की जगह किसी अन्य जिले की जेल में रखा जाए।
गौरतलब है कि कुर्की की मुनादी होने के बावजूद कोर्ट में पेश न होने पर अदालत ने सपा सांसद आजम खां, उनकी पत्नी व विधायक तजीन फात्मा और पुत्र अब्दुल्ला आजम की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने सोमवार को तीनों की अग्रिम जमानत की याचिका भी खारिज कर दी थी।
अब्दुल्ला आजम खां के जन्म के दो प्रमाणपत्र होने के मामले में भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना ने 3 जनवरी, 2019 को आजम खां, फात्मा और अब्दुल्ला के खिलाफ गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अप्रैल में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी।