शाहीनबाग पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सार्वजनिक जगहों पर अनिश्चितकाल तक नहीं हो सकता प्रदर्शन

खबरें देश की (RASHTRA PRATHAM): शाहीनबाग में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सार्वजनिक सड़कों और स्थानों पर प्रदर्शनकारियों द्वारा अनिश्चित काल तक कब्जा नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि निर्धारित स्थान पर ही विरोध प्रदर्शन किया जाना चाहिए।

अदालत ने कहा कि सार्वजनिक इलाकों को प्रदर्शन के लिए नहीं घेरा जाना चाहिए, यह लोगों के लिए परेशानियों का कारण बनती है। अदालत ने आगे कहा कि शाहीनबाग इलाके से लोगों को हटाने के लिए दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी।