27 साल बाद कोर्ट का फैसला, चारा घोटाले मामले में 35 अभियुक्तों को सुनाई सजा

रांची: अविभाजित बिहार के अरबों रुपए के बहुचर्चित चारा घोटाल घोटाले के अंतिम मामले कांड संख्या आरसी 48 ए/96 में आज रांची के सीबीआई की विशेष अदालत में 35 अभियुक्तों को सजा सुनाई गयी। सभी को अधिकतम चार-चार साल की सजा और सबसे कम 75 हजार तथा सबसे अधिक एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एक करोड़ का जुर्माना जिला पशुपालन पदाधिकारी गौरी शंकर प्रसाद को लगाया गया। यह सुनवाई सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव की अदालत में हुई। मामले में विशेष लोग अभियोजक रविशंकर ने सीबीआई की ओर से पैरवी की।