ड्राइव इन टीकाकरण केंद्र को लेकर केन्द्र और दिल्ली सरकार को दिए निर्देश: उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केन्द्र और दिल्ली सरकार को उस जनहित याचिका को एक प्रतिवेदन के रूप में लेने का निर्देश दिया, जिसमें स्टेडियम सहित खुले इलाकों में ‘ड्राइव-इन’ टीकाकरण केन्द्रों को स्थापित करने की मांग की गई है। ‘ड्राइव-इन’ टीकाकरण केन्द्रों से तात्पर्य उन केन्द्रों से है जहां आप अपने वाहन से उतरे बिना टीका लगवा सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने केन्द्र और दिल्ली सरकार को कहा कि मामले के तथ्यों के लिए लागू कानून, नियमों, विनियमों और नीति के तहत प्रतिवेदन पर फैसला लें। अदालत ने कहा कि फैसला जल्द से जल्द और व्यवहारिक रूप से लिया जाए। दिल्ली के एक व्यापारी अमनदीप अग्रवाल की ओर से दायर उक्त याचिका में मुंबई की तरह ‘ड्राइव-इन’ टीकाकरण केन्द्रों को स्थापित किए जाने की मांग की गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वरिष्ठ नागरिक किसी के सम्पर्क में ना आएं और टीकाकरण के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियम का भी पालन हो।