जानवरों के प्रति क्रूरता पर त्रिपुरा हाई कोर्ट सख्त

 त्रिपुरा हाई कोर्ट ने जानवरों के प्रति क्रूरता के खिलाफ सख्त रुख जाहिर किया है। इसके साथ ही जानवरों के अवैध तरीके वध और बिना लाइसेंस पालतू जानवरों की दुकानों पर प्रतिबंध लगाया है। कोर्ट ने इस संबंध में जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए बैक टू बैक दो महत्वपूर्ण आदेश पारित किए हैं।

पहला आदेश 9 नवंबर को आया, जहां मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति एसजी चट्टोपाध्याय की हाई कोर्ट की खंडपीठ ने त्रिपुरा के बाजारों में जानवरों के मांस और मछली की अवैध बिक्री और खुले में वध पर कड़ी आपत्ति जताई। इस दौरान पीठ याचिकाकर्ता अरिजीत भौमिक की ओर से अधिवक्ता अंकन तिलक पॉल द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।