गौतमबुद्ध नगर में 30 अप्रैल तक लागू रहेगी धारा 144

कोरोना वायरस को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर देशभर में लागू किए गए लॉकडाउन के 21 दिन 14 अप्रैल को पूरे हो जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर गौतमबुद्ध नगर जिले में धारा-144 को 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस दौरान लोगों को लॉकडाउन के दौरान दिए गए सभी दिशानिर्देशों का पालन करना पड़ेगा। अगर वे इसका उल्लंघन करते हैं तो धारा 188 के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी।पुलिस उपायुक्त (कानून और व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने बताया जनपद में 30 अप्रैल तक धारा 144 लगी रहेगी। 14 अप्रैल के बाद भी लोगों को लॉकडाउन के दौरान दिए गए सभी निर्देशों का पालन करना होगा। उन्होंने बताया कि 14 अप्रैल के बाद भी जनपद में 30 अप्रैल तक राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, खेल संबंधी सभी आयोजन के अलावा प्रदर्शनी, रैलियां और जुलूस निकालने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।