दिल्ली हाई कोर्ट ने नार्थ एमसीडी को निर्देंश दिया है कि वह एक सप्ताह के भीमर अपने टीचरोके बकाया वेतन का भुगतान करें। टीचरों को मार्च में लॉकडाउन की घोषणा के बाद से ही सैलरी नहीं मिली है। हाई कोर्टने कहा कि टिचरों को अपने वाजिब भुगतान के लिए दर—दर भटकने को मजबूर नहीं किया जा सकता।निगम द्वारा पैसों की कमी का हवाला दिया जाने मंजूर नही किया जा सकता।