एनसीबी ने फिर किया शाह रुख के बेटे की ज़मानत का विरोध

 ड्रग्स केस में फंसे आर्यन ख़ान इस वक्त मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं। आर्यन के केस पर आज फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। 20 अक्टूबर को मुंबई की सेशंस कोर्ट ने आर्यन की ज़मानत याचिका खारिज कर, उन्हें 30 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। लेकिन इसी बीच आर्यन के वकील ने बॉम्बे हाईकोर्ट में ज़मानत याचिका दाखिल कर दी थी जिस पर आज सुनवाई की जाएगी। यानी आज एक बार फिर आर्यन की रिहाई पर सबकी नज़रें होंगी कि क्या शाह रुख ख़ान के बेटे को बेल मिलेगी या उन्हें अभी कुछ दिन और जेल में रहना पड़ेगा।

क्रूज पर ड्रग्स केस की सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने केवल 45 से 55 लोगों को कोर्ट रूम के अंदर आने की अनुमति दी है जो इस केस से ताल्लुख़ रखते हैं। पुलिस कर्मियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि अदालत कक्ष में भीड़भाड़ कम हो। आर्यन खान की जमानत अर्जी मामला क्रमांक 57 है।

बॉम्बे हाई कोर्ट में आज आर्यन का की तरफ से दलील पेश कर रहे पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी अपनी टीम के साथ कोर्ट पहुंच चुके हैं।

भ्रष्टाचार और नौकरी के लिए कागज़ात में हेराफेरी करने के आरोप झेल रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर समीर वानखेड़े आज दिल्ली एनसीबी हेडक्वाटर पहुंचे थे। जहां कुछ देर पूछताछ के बाद वो वहां से रवाना हो गए।

एनसीबी ने अपने एफिडेविट में एक बार फिर आर्यन की ज़मानत का विरोध किया है। एनसीबी का कहना है कि, ‘एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट चल रहा है और एजेंसी को इसका पता लगाने के लिए समय चाहिए। जमानत मिलने पर आर्यन जांच को प्रभावित कर सकते हैं, गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं’।